Thursday, August 10, 2017

अवमानना: गेस्ट टीचर न हटाने पर हाई कोर्ट ने सरकार से माँगा जवाब, कब तक होगी नियमित भर्ती, 18 अगस्त को अगली सुनवाई

शिक्षा विभाग द्वारा हटाए गए गेस्ट टीचर्स को अलग अलग स्कूलों में एडजस्ट करने के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त
मुख्य सचिव से पूछा कि राज्य में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और उन्हें कब तक भरा जाएगा। हाईकोर्ट ने यह जानकारी एफिडेविट पर दायर करने को कहा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही हरियाणा सरकार से पूछा है कि एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही गेस्ट टीचरों को हटाने के आदेश दिए गए थे, इन आदेशों की कितनी पालना की गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि गेस्ट टीचर्स को हटाने के आदेश की पालना किए जाने की स्थिति में क्यों दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के तहत मामला चलाया जाए। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तय करते हुए शिक्षा विभाग से मामले में जवाब मांगा है। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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