Thursday, June 22, 2017

जेल गए सेवानिवृत न्यायाधीश कर्नन, सुप्रीम कोर्ट का जमानत से इन्कार

अवमानना मामले में दोषी कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश सीएस कर्नन को जेल में रहना होगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इन्कार कर दिया। मंगलवार को कोयंबटूर से
गिरफ्तार कर्नन को बुधवार को कोलकाता ले जाया गया। वहां दमदम हवाई अड्डे पर ही उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके बाद उन्हें सीधे प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल जाते ही उन्हें सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उनकी जांच हुई। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सफेद शर्ट-पैंट पहने 62 वर्षीय पूर्व जस्टिस कर्नन ने एयरपोर्ट पर ही सीने में दर्द की शिकायत की थी। लेकिन जेल पहुंचने पर उन्होंने दर्द बढ़ने की बात कही। इसके बाद जेल प्रशासन ने वहीं के अस्पताल में उनका ईसीजी भी कराया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है। उसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल एसएसकेएम आगे की जांच के लिए ले जाने के निर्देश दिए गए।
इससे पहले, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कर्नन की अंतरिम जमानत देने और जेल की सजा निलंबित करने की मांग ठुकरा दी। कर्नन की ओर से पेश वकील मैथ्यू जे. नेदुपरा ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष अंतरिम जमानत देने और छह महीने के कारावास की सजा निलंबित करने की अपील की थी। लेकिन पीठ ने कोई भी राहत देने से इन्कार कर कहा कि कर्नन को सात न्यायाधीशों की पीठ ने सजा सुनाई है। वह फैसला उन पर बाध्यकारी है। अवकाशकालीन पीठ सात न्यायाधीशों के फैसले में दखल नहीं दे सकती। छुट्टियां खत्म होने के बाद जुलाई में वे अपने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करें। जब वकील ने कहा कि न्याय का तकाजा है कि कर्नन को अंतरिम जमानत मिले तब पीठ ने कहा, ये सारी चीजें न्यायिक अनुशासन के अधीन हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 9 मई को अवमानना में जस्टिस कर्नन को छह महीने जेल की सजा सुनाई थी।
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साभार: जागरण समाचार 
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