Monday, June 19, 2017

बढ़े अधिकार: ग्राम पंचायतें दे सकेंगी 20 लाख के कामों की मंजूरी

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यो की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1996 में बने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट,
लेखा, ऑडिट, कराधान और वर्क्‍स नियमों में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के तहत जारी कोष और सरकार से मिलने वाला अनुदान सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में जमा हो जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। संबंधित ग्राम पंचायत वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार शुरू किए जाने वाले कार्यो के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देगी। पहले विकास कार्यो का अनुमान तैयार किया जाएगा और पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी जाएगी। एसडीओ (पंचायती राज) ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अनुमान तैयार करेंगे। ऐसा करने में असफल रहने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 10 लाख रुपये तक के कार्यो के लिए तकनीकी स्वीकृति एसडीओ (पंचायती राज) द्वारा दी जाएगी। 10 लाख से 25 लाख रुपये तक की स्वीकृति कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज) द्वारा, 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता (पंचायती राज) द्वारा और 50 लाख रुपये से अधिक के काम की स्वीकृति मुख्य अभियंता (पंचायती राज) द्वारा दी जाएगी।  
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साभार: जागरण समाचार 
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