Friday, May 19, 2017

अतिरिक्त जमीन न होने पर भी बढ़ेगा मिडल स्कूलों का दर्जा

गुरुग्राम-फरीदाबाद और पंचकूला में जमीन की कमी के कारण अटकी सीएम घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने नया तरीका निकाला है। नया स्कूल खोलने और पुराने स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए निर्धारित
जमीन संबंधी नियमों में ढील दी गई है। यहां अब दो एकड़ के बजाय एक एकड़ में ही वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जा सकेंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और स्टेट प्रोजेक्ट निदेशक को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। तीनों जिलों में सघन जनसंख्या घनत्व और जमीन की कमी का हवाला देते हुए निर्देश दिया गया है कि आधा एकड़ में प्राथमिक स्कूल, एकएकड़ में माध्यमिक स्कूल और इतनी ही भूमि में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोला जा सकेगा।
यानी अब माध्यमिक स्कूल को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के रूप में अपग्रेड करने के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले दो एकड़ भूमि उपलब्ध होने पर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अपग्रेड किया जाता था। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व में हुई उच्च स्तरीय बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में सरकारी स्कूलों के लिए नियम केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पद्धति पर बनाए जाने के निर्देश दिए थे ताकि उन्हें विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार भवन का विस्तार करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी के कारण भवनों का विस्तार लंबवत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि नए स्कूल खोलने, अपग्रेडेशन और रखरखाव के संबंध में उनके द्वारा की गई घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। विशेषकर भूमि से जुड़े मामलों, जिनमें सरकार की स्वीकृति आवश्यक है, को शीघ्रता से भेजा जाए ताकि इन परियोजनाओं पर कार्य तुरंत शुरू हो सके।
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साभार: जागरण समाचार 
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