Wednesday, May 17, 2017

अब बिना प्रमाण दिए निकलवा सकेंगे पीएफ से एडवांस राशि: जानिए किस काम के लिए कितना मिल सकता है एडवांस

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को पैसों की जरूरत पड़ने पर अब एडवांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सदस्यों को प्लॉट लेने, मकान बनाने, शादी-विवाह अथवा बीमारी का इलाज कराने के लिए एडवांस
लेने के लिए किसी तरह का कोई यूटिलाइजेशन प्रमाण नहीं देना होगा। इसके लिए उसे सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोगों के आर्थिक हालात को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी बिना जरूरत के अपने पैसों को निकालने की जहमत नहीं उठाता है। लेकिन जब उसे अचानक पैसे की जरूरत होती है, तो वह परेशान हो जाता है। पीएफ की कागजी कार्रवाई के कारण कई बार वह ब्याज पर पैसा उठा लेता है, जो कई बार उसके लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। ऐसे में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों की जरूरत को देखते हुए एडवांस लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है, इसके तहत सदस्य आसानी से एडवांस लेकर अपने जरूरी कार्य पूरा कर सकते हैं। 
कर्मचारियों को अब एडवांस लेने के लिए किसी भी तरह का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। एडवांस लेने के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। - रविकांत,क्षेत्रीय आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, करनाल।
नहीं देने पड़ेंगे ये दस्तावेज:

  • घर खरीदने के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 
  • फैक्टरी बंद होने पर हार्ट शिप डॉक्यूमेंट 
  • मैरिज के लिए मैरिज कार्ड अथवा अन्य प्रमाण 
  • प्रॉपर्टी डैमेज होने पर उसका प्रमाण 
  • बीमार होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट 
  • फिजिकल हैंडीकैप होने का सर्टिफिकेट
निकाल सकते हैं इतनी राशि: 

  • प्लॉट लेने या घर का निर्माण के लिए नियोक्ता कर्मचारी दोनों के अंतिम शेष राशि से 90% तक ली जा सकती है। कम से कम 5 साल की सेवा दी हो। 
  • प्लॉट खरीदने घर बनाने के लिए एक नई स्कीम भी शुरू की है, जिसमें 90 % एडवांस मिल सकता है। इसके लिए 3 साल की सेवा और भविष्य निधि सदस्यों को मिलकर सोसाइटी बनानी होगी। इसे एक बार ही ले सकते हैं। 
  • सदस्य अपनी या अपने भाई-बहन अथवा बच्चों की शादी एवं पढ़ाई के लिए भी खाते में जमा राशि के बराबर अग्रिम ले सकते हैं, इसके लिए सदस्य ने 7 वर्ष तक नौकरी की हो, यह एडवांस 3 बार तक लिया जा सकता है। 
  • सदस्य की अपनी बीमारी या परिवार के सदस्य की बीमारी के लिए सदस्य की 6 माह के मासिक वेतन के बराबर की राशि एडवांस मिल सकती है। 
  • दिव्यांग सदस्यों को भी ऐसे उपकरण खरीदने के लिए एडवांस राशि दी जाती है, जिससे उसकी मुश्किलें कम होती हों। ऐसे सदस्य को 6 माह के वेतन के बराबर एडवांस राशि दी जाती है। 

पैसा विड्रॉल करके नुकसान न झेलें: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एडवांस की प्रक्रिया को इसलिए सरल किया है ताकि सदस्य पैसे की जरूरत पड़ने पर रिटायरमेंट से पहले पैसे का विड्रॉल करें, क्योंकि पैसा विड्रॉल करने पर पेंशन जैसी कई तरह की सुविधाओं से वंचित रहन पड़ता है। इसलिए सदस्य पैसा निकालकर नुकसान न झेलें। 
पैसे निकलवाने की बजाय ट्रांसफर कराएंकर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार कोई भी सदस्य जब किसी संस्थान से नौकरी छोड़ता है अथवा संस्थान बदलता है, तो वह अपना पीएफ का पैसा निकलवाने की बजाय दूसरे संस्थान के पीएफ खाते में ट्रांसफर करा लें। क्योंकि पैसा निकलने पर उसकी पिछली सेवा की गिनती पेंशन सेवा का लाभ लेने में नहीं जुड़ती है। पेंशन के लिए सक्रिय सदस्यता के साथ कम से कम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com

साभार: भास्कर समाचार 
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