Wednesday, January 18, 2017

नौकरी का आवेदन करते समय बिल भुगतान का प्रमाण देना होगा, डिफॉल्टर होंगे अयोग्य

बिजली बिल वसूली के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। बिल भरने वाले डिफॉल्टर्स को अब सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए अयोग्य होंगे। यानी नौकरी के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाण देना होगा कि वे बिजली
के बिल का नियमित भुगतान कर रहे हैं। यही नहीं हुडा और एचएसआईआईडीसी के सेक्टर में 250 वर्ग गज या इससे बड़े प्लाॅट में भवन निर्माण और नक्शा पास कराने, प्लाॅट खरीदने सशस्त्र लाइसेंस के आवेदन और नवीनीकरण जैसे कार्यों के लिए भी आवेदक को बिल भुगतान का प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में आयोजित बिजली निगमों की बैठक में लिया गया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बैठक में बताया गया कि सरचार्ज माफी योजना के तहत 31 दिसंबर 2016 तक एक लाख दस हजार उपभोक्ताओं द्वारा करीब 400 करोड़ रुपए का निपटान किया गया। योजना की सफलता को देखते हुए इसे 31 जनवरी 2017 तक बढ़ाया गया है। 
  • पंचायत चुनाव लड़नेके लिए बिजली बिल चुकाना अनिवार्य किया। इससे 50 करोड़ से अधिक की रिकवरी हुई। बाद में शहरी निकायों में भी यह शर्त लगी।
  • जगमग गांव योजनामें 20% से कम लाइन लॉस वाले गांवों को 24 घंटे बिजली का प्रावधान है। जनवरी तक 173 गांव इसके पात्र हो चुके हैं। सीएम का पैतृक गांव निंदाना रिकवरी होने और बाहर मीटर के विरोध से योजना से बाहर हो गया। पंचकूला पहला जिला है, जहां 24 घंटे बिजली का शेड्यूल है।
  • 'बिजली बिल सरचार्जमाफी मीटर में छेड़छाड़ की स्वैच्छिक घोषणा' योजना नवंबर 2016 से शुरू हुई। इसके तहत बकाया बिल भरने वालों को सरचार्ज में माफी दी गई। इससे 400 करोड़ की रिकवरी हुई। 

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साभार: भास्कर समाचार 
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