Thursday, December 8, 2016

जाट आरक्षण पर रोक जारी, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन तलब

हरियाणा में जाट सहित छह जातियों (जाट, रोड, बिश्नोई, त्यागी, जट सिख, मुल्ला जाट) को पिछड़े वर्ग के तहत दिए आरक्षण पर रोक जारी रखते हुए बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए गए 10% रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन तलब किया है। याची पक्ष की तरफ से कहा गया कि आर्थिक आधार पर
दिए आरक्षण से प्रदेश में कुल कोटा 67% हो गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मामले पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। भिवानी निवासी मुरारी लाल गुप्ता अन्यों की तरफ से सीनियर एडवोकेट वीके जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि खास परिस्थितियों में और तय मानकों को ध्यान में रखने के बाद ही आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। याची ने कहा गया कि सामाजिक और आर्थिक दोनों आधार पर पिछड़े होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। जिन 6 जातियों को आरक्षण का लाभ दिया गया उनके सामजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए, ऐसे में आरक्षण गलत है।
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साभार: भास्कर समाचार 
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