Saturday, December 10, 2016

रिश्वत मामले में डीईओ डॉ. यज्ञदत्त वर्मा को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

रिश्वत मामले में फंसे डीईओ डॉ. यज्ञदत्त वर्मा को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। डीईओ ने सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दायर की थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी। इस मामले में अब तक वह विजिलेंस की गिरफ्त से बचने के लिए फरार
चल रहे थे। बता दें कि जिले के कुछ स्कूल संचालक डीईओ कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार से परेशान थे। यहां पर छोटे छोटे कार्यों के लिए स्कूल संचालकों को रिश्वत देनी पड़ रही थी। ऐसी ही एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ने 3 दिसंबर को डीईओ कार्यालय में रेड मारी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। यहां के क्लर्क राजकुमार को स्कूल संचालक से रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। राजकुमार ने विजिलेंस के सामने बताया कि यह रिश्वत उसने डीईओ डॉ. यज्ञदत्त वर्मा के कहने पर ही मांगी थी। बताया कि उसने 60 हजार रुपये रिश्वत लेनी थी, जिसमें से 10 हजार रुपये डीईओ खुद ले चुके थे। बाकी के पचास हजार रुपये लेते समय वह पकड़ा गया। इस घटना के बाद डीईओ खुद फरार हो गए। वहीं विजिलेंस ने डीईओ की गिरफ्तारी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। विजिलेंस डीईओ से पहले लिए जा चुके 10 हजार रुपये बरामद करना चाहती थी। इसके अलावा पूछताछ भी करना चाहती थी। इसीलिए डीईओ की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे थे। बताया जाता है कि डीईओ के घर में 13 दिसंबर को शादी है। इसलिए वह शादी से पहले गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे। विजिलेंस चाहती थी कि यह कमजोर किसी तरह कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए अगले ही दिन विजिलेंस ने आरोपी क्लर्क की डिसक्लोजर स्टेटमेंट लिखकर कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें डीईओ आरोपी बताया गया। आरोपी क्लर्क के सीआरपीसी की धारा 164 के बयान भी अदालत के समक्ष दर्ज करवा दिए गए। इसी बीच डीईओ ने सेशन कोर्ट में अग्रिम याचिका दायर कर दी। मगर सैशन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली।
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साभारजागरण समाचार 
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