Monday, November 21, 2016

दूसरों के खातों में बेनामी पुराने नोट जमा करवाने वाले आयकर विभाग के 'राडार' पर

आयकर विभाग ने दूसरों के बैंक अकाउंट में बेहिसाबी ओल्ड करंसी डालने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि ऐसा करने वालों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी,
जिनके खाते में पैसे डाले गए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। आयकर विभाग ने दूसरों के खाते में पैसे जमा कराने वालों के खिलाफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसमें पेनल्टी और मुकदमे के अलावा 7 साल जेल का प्रावधान है। ऐसे कुछ मामले सामने चुके हैं। उनके खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि विभाग ने नोटबंदी के बाद 80 सर्वे और 30 छापों में 200 करोड़ रु. की अघोषित आय का पता लगाया है। कई राज्यों में 50 करोड़ रु. सीज किए गए हैं। ऐसे संदिग्ध बैंक खातों की पहचान के लिए ऑपरेशन चल रहा है, जिनमें बड़ी मात्रा में कैश जमा किया गया। अगर खातेदार पैसों का सोर्स नहीं बता सका तो राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा उस पर बेनामी संपत्ति का 25 फीसदी जुर्माना भी लगाया जाएगा। 
भाजपा की परिवर्तन रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैंने नोटबंदी की घोषणा करते समय 50 दिन मांगे थे। यह बहुत बड़ा काम है। मैं हैरान हूं कि तकलीफ उठाने के बावजूद लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका कष्ट बेकार नहीं जाएगा।' उन्होंने कहा कि 9 नवंबर से अब तक 5 लाख करोड़ रु. बैंकों में जमा हो गए हैं। अभी और जमा होंगे। बैंकों को कम ब्याज में कर्ज बांटना पड़ेगा। यानी, फायदा आम आदमी का ही होगा।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.