Sunday, November 13, 2016

महिला कांस्टेबल भर्ती में अनियमितताओं पर हाई कोर्ट ने हरियाणा से किया जवाब तलब

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में महिला कांस्टेबलों की भर्ती में हो रही अनियमितताओं पर सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब तलब किया है। मेवात निवासी लज्जवती ने एडवोकेट मोहम्मद अरशद के
माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि गत वर्ष हरियाणा सरकार ने महिला कांस्टेबलों के एक हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मानकों के अनुरूप न्यूनतम ऊंचाई की शर्त सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई थी। 
याची ने 27 से 30 नवंबर को हुई इस परीक्षा में भाग लिया परंतु 11 अक्टूबर को हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने जो सूची जारी की उसमें याची को फेल दिखाया गया। जब इस बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला के याची की ऊंचाई को 154 सेंटीमीटर दिखाया गया था। याची ने कहा कि उसकी ऊंचाई 161 सेंटीमीटर है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि इस प्रकार की अनियमितताएं भर्ती को सवालों के घेरे में लाती हैं। आखिर एक माह में किसी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कैसे बढ़ सकती है। साथ ही हाईकोर्ट ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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साभारजागरण समाचार 
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