Tuesday, November 8, 2016

हाई कोर्ट के आदेश के बावजू नहीं की रेगुलर लेक्चरर भर्ती, मुख्य सचिव और सीएम के पीएस को अवमानना नोटिस

हरियाणा प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर की जगह रेगुलर लेक्चरर की भर्ती करने के हाईकोर्ट द्वारा 10 फरवरी 2014 को दिए गए आदेशों की तय समय में अनुपालना करने पर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के
तत्कालीन निजी सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर तलब किया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सीएम को फिलहाल पक्ष नहीं बनाया है। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगबीर मलिक ने मुख्य सचिव डीएस ढेसी मुख्यमंत्री के तत्कालीन निजी सचिव संजीव कौशल मुख्यमंत्री को पक्ष बनाने की मांग की थी। इस मामले में उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तत्कालीन सचिव भूपेंद्र सिंह द्वारा अवमानना का दोषी करार दिए जाने के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस एम. जॉयपाल जस्टिस स्नेह पराशर की बेंच ने 20 सितम्बर को दिए फैसले में अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की सिंगल बेंच को सरकार के मुख्य सचिव समेत संबंधित पक्षों की भूमिका की भी जांच कर कंपोजिट आदेश पारित करने को कहा था। गौरतलब है कि कॉलेज कैडर के गेस्ट लेक्चरर की जगह रेगुलर असिस्टेंट लेक्चरर की भर्ती की मांग को लेकर राकेश कुमार ने वर्ष 2011 में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2014 को फैसले में कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों पर कार्यरत गेस्ट लेक्चरर्स की जगह रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती करने को कहा। 31 दिसम्बर 2014 तक नियुक्ति देनी थी। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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