Thursday, November 10, 2016

चौटाला शासनकाल में लगे 3206 जेबीटी शिक्षकों की सेवा पर अभी रोक नहीं - हाई कोर्ट

वर्ष 2000 में ओमप्रकाश चौटाला शासन काल में भर्ती किए गए 3,206 जेबीटी की नियुक्ति खारिज करने के एकल बैंच के फैसले के खिलाफ अपील पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फिलहाल इन टीचर के
काम करने पर रोक नहीं लगाई है। डबल बेंच ने मामले पर 5 दिसंबर के लिए सुनवाई तय की है। इस मामले में एक अर्जी दायर कर कहा गया कि 16 साल से कार्यरत इन टीचर के काम करने पर रोक लगाई जाए। इस पर बैंच ने कहा कि वो इस मामले में अभी कोई रोक का आदेश जारी नही करेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। 
एकल बैंच का क्या था आदेश: हाईकोर्ट की एकल बैंच ने जनवरी 2014 में प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2000 में नियुक्त किए गए 3,206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर (जेबीटी) में से 2,984 की नियुक्ति रद्द कर दी थी। यह सभी टीचर चौटाला शासन काल में वर्ष 2000 में की गई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस के कन्नन ने अपने 30 पेज के आदेश के जारी होने की तिथि से इन पदों पर भर्ती के लिए चार सप्ताह में नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने के भी आदेश दे दिए थे। इन 3206 में से सिर्फ 221 नियुक्त किये गए शिक्षकों को ही हाईकोर्ट ने राहत देते हुए इनकी नियुक्ति को सही करार देते हुए बरकरार रखा था। फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील विचाराधीन है। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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