Saturday, October 1, 2016

अरविन्द केजरीवाल और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ देशद्रोह का मुकद्दमा चलाने की मांगी अनुमति

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि दोनों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। याची अजय गौतम ने
आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व सोमनाथ भारती 21 जनवरी 2014 को रेल मंत्रलय के पास प्रदर्शन कर रहे थे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस दौरान वे, ‘हमें चाहिए आजादी’ नारा लगा रहे थे। दोनों बताएं कि वे किससे आजादी मांग रहे हैं। यह देशद्रोह है। इससे पूर्व दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने कहा था कि मुकदमा चलाने के लिए व्यक्ति को इस प्रकार की याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। यह विचार योग्य नहीं है। याची ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल व भारती ने सीआरपीसी की धारा-144 का उल्लंघन कर रेल मंत्रलय के पास धरना दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार सभ्य समाज में धरने के नाम पर कार्यपालिका और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्यों को गुंडागर्दी कर सार्वजनिक सड़कों व मेट्रो स्टेशनों को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विरोध प्रदर्शन व धरने के कारण आम जनता को नुकसान उठाना पड़ा। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया। ऐसे में इन नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभारजागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.