Wednesday, October 19, 2016

फर्जी डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को राहत: पटियाला कोर्ट ने याचिका की खारिज

फर्जी डिग्री को लेकर विवाद में घिरी केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को राहत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने चुनाव आयोग को कथित रूप से गलत सूचना देने पर उन्हें तलब नहीं करने का फैसला किया है। कोर्ट ने देरी का आधार बनाते हुए मंगलवार को ईरानी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। पिछले साल कोर्ट में दायर
की गई याचिका में कहा गया कि स्मृति ने चुनाव आयोग के सामने 3 एफिडेविट पेश किए थे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। तीनों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में अलग-अलग जानकारी दी थी। याचिका के अनुसार अप्रैल 2004 में स्मृति ने कहा था कि उन्होंने बीए की पढ़ाई दिल्ली युनिवर्सिटी के पत्राचार कार्यक्रम से पूरी की। उन्होंने चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। जुलाई 2011 में गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले एफिडेविट में कहा था कि बीए (कॉमर्स) (पार्ट एक) तक पढ़ाई दिल्ली युनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ करेस्पॉंडेंस से की। वहीं, लोकसभा चुनाव-2014 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को टक्कर देने वाली ईरानी कथित तौर पर कहा था कि उन्होंने बीए (कॉमर्स) की पढ़ाई दिल्ली युनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पूरी की है।
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साभार: भास्कर समाचार 
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