Monday, October 10, 2016

अब महिलाओं पर भी दर्ज हो सकेगा घरेलू हिंसा का मामला

महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का केस अब सिर्फ पुरुष ही नहीं, परिवार की महिलाओं पर भी दर्ज हो सकेगा। परिवार के नाबालिग सदस्यों को भी छूट नहीं मिलेगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा संबंधी कानून की धारा 2 (क्यू) से 'बालिग पुरुष' शब्द हटा दिया है। इसकी जगह 'व्यक्ति' लिखा गया है।
अभी सिर्फ बालिग पुरुष पर ही घरेलू हिंसा का केस दर्ज होता था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बेंच ने हाल ही में कहा कि अब महिला दूसरी महिला पर भी घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा सकती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कानून की कमी का लाभ उठाकर पुरुष महिलाओं को हिंसा के लिए भड़काएंगे। और महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज नहीं हो सकेगा। परिजनों में महिलाएं भी होती हैं। 

Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
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