Monday, October 17, 2016

सख्ती: अब बिना एसएलसी के नहीं होगा ग्यारहवीं कक्षा में दाखिला

ग्यारहवीं कक्षा में अब धांधली नहीं चलेगी। छात्र अपने फायदे के लिए दो स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकेंगे। धांधली रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। दसवीं के बाद दूसरे स्कूल में ग्याहरवीं कक्षा में दाखिला लेते समय पिछले स्कूल का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देना होगा। विभाग की तरफ से जारी किया गया
नया नियम ग्यारहवीं कक्षा में दाखिला ले चुके नए छात्रों पर भी लागू होगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। निदेशक सेकेंडरी शिक्षा की तरफ से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र मिलने के बाद डीईओ ने खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ग्यारहवीं कक्षा में दो-दो जगह दाखिल ले लिया जाता है। ऐसे छात्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का गलत तथ्यों के आधार पर लाभ उठाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्यारहवीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी से दसवीं कक्षा का उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ही लिया जाता है। अब शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में दसवीं की परीक्षा पास करने के बाद यदि दूसरे स्कूल में दाखिला लेना है तो पहले वाले स्कूल से एसएलसी लेना होगा और स्कूल इसे जारी करेगा। विद्यार्थी इसे ग्यारहवीं कक्षा में दाखिला लेने वाले स्कूल में जमा करवाएगा। 
नए विद्यार्थियों को भी लेना होगी एसएलसी: दसवीं पास करवाने वाले संबंधित स्कूल को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देना होगा। जिसमें स्कूल को लिखकर देना होगा कि विद्यार्थी दाखिला लेने से लेकर दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक स्कूल में पढ़ाई की।
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साभारजागरण समाचार 
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