Thursday, October 6, 2016

यूजीसी आरटीआई द्वारा माँगा गया स्पष्टीकरण देने से नहीं कर सकती इनकार - सीआईसी

यूजीसी या कोई और पब्लिक अथॉरिटी किसी आरटीआई एप्लिकेशन द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण देने से मना नहीं कर सकते, अगर यह मांगने वाले के काम का हिस्सा हो। यह कहना है केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का। सीआईसी ने यूजीसी की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि
आरटीआई एक्ट के अंतर्गत स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यूजीसी के अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सेस की सूची की मांग करने वाले राम कृष्ण शर्मा की याचिका पर सीआईसी कमिश्नर श्रीधर आचार्युलु ने कहा, 'कोर्सेस से जुड़े ऐसी वाजिब दुविधाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण देना यूजीसी की नीति में होना चाहिए।' 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
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