Saturday, September 17, 2016

हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती से रोक हटाई

हरियाणा शिक्षा विभाग में टीजीटी कैडर के विज्ञापित पदों पर भर्ती का रास्ता साफ करते हुए हाई कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक हटा दी। हालांकि टीजीटी साइंस विषय पर लगी रोक जारी रखी है। सरकार की ओर से दायर अर्ली हियरिंग व स्टे वेकेशन की अर्जी पर हाईकोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने साइंस विषय को छोड़ कर
बाकी 823 टीजीटी की भर्ती को हरी झंडी दे दी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी के कुल 1919 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें मेवात कैडर सहित साइंस विषय के टीजीटी के पदों की कुल संख्या 1096 थी। गौरतलब है कि टीजीटी साइंस विषय की भर्ती में बायो-टेक्नोलॉजी की योग्यता को मान्य न करने पर अभ्यर्थी रेनू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 17 सितम्बर 2015 को टीजीटी भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब एक साल बाद रोक हटने से भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकेगी।
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साभारजागरण समाचार 
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