Wednesday, September 21, 2016

हाई कोर्ट ने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर उठाया सवाल: क्यों नहीं रखा दिव्यांग अध्यापकों की समस्या का ध्यान

हरियाणा में शिक्षकों के लिए बनाई गई नई तबादला नीति पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने टिप्पणी में प्रसिद्ध ब्रितानी वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग के एक कथन का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज का नैतिक कर्तव्य है कि वह दिव्यांग लोगों के रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करें ताकि वो
समाज के साथ चल सके। मै उम्मीद रखता हूं कि यह शताब्दी दिव्यांग लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगी। बैंच ने कहा कि सरकार ने अपनी तबादला नीति में दिव्यांग लोगों का ध्यान नहीं रखा और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालना नहीं की। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस आरएन रैना ने प्रदेश सरकार को सलाह दी कि वह तबादला नीति पर पुनर्विचार करे और किसी भी दिव्यांग टीचर के तबादले से पहले उसकी राय ली जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति के तहत पिछले दिनों हजारों पीजीटी व जेबीटी का तबादला किया था। इस नीति में दिव्यांग टीचर के लिए किसी भी तरह की कोई छूट नही दी गई थी। ऑनलाइन पोर्टल के आधार पर कंप्यूटर ने तबादला आदेश जारी किए थे। इसके खिलाफ दो दिव्यांग शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि वो पूर्ण रूप से नेत्रहीन है।
सरकार ने उनकी समस्या को अनदेखा करते हुए उनका तबादला घर से दूर कर दिया। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए तबादले आदेश को रद करते हुए कहा कि सरकार ने इस तरह के शिक्षकों को उनकी राय के बगैर ट्रांसफर कर एक तरह से सजा दी है। जो टीचर सौ फीसद नेत्रहीन है उनके मामले में सरकार कठोर होकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी क्यूं भुल गई। यह तो एक तरह से इन टीचर को दंड देना जैसा हैं।
हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि वो मंत्रिमंडल की बैठक कर इस नीति में संशोधन कर दिव्यांग शिक्षकों के लिए कुछ नियम ढीले करे। क्योंकि इस नीति के मंत्रिमंडल द्वारा पारित होने के कारण शिक्षा विभाग कुछ भी करने में असमर्थ है।
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साभारजागरण समाचार 
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