Thursday, September 22, 2016

सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल बिलों की अदायगी के नियमों में हुआ यह संशोधन

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों, पैंशनभोगियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा बिलों की अदायगी व अग्रिम चिकित्सा राशि की शीघ्र उपलब्धता के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत शक्तियों का निर्धारण करते हुए विभागों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। विज ने बताया कि इस
संबंध में प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्तों, जिला उपायुक्तों और सभी उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को आदेश जारी कर दिए हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके अन्तर्गत भविष्य में किसी भी कर्मचारी को अपने चिकित्सा बिलों की अदायगी या चिकित्सा हेतु अग्रिम राशि प्राप्त करने में कोई परेशानी नही होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नये आदेशों के तहत 3 लाख रुपये तक के चिकित्सा बिलों व अग्रिम चिकित्सा राशि की अदायगी के लिए कार्यालय प्रमुख को अधिकार दिए गए हैं। वहीं 7 लाख रुपये तक की राशि को स्वीकार करने का अधिकार विभागाध्यक्ष और इसके अलावा अन्य सभी अधिकार प्रशासनिक विभाग को प्रदान किए गए हैं। 
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साभारजागरण समाचार 
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