Tuesday, September 6, 2016

एमबीबीएस में 60 फीसदी आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल एजुकेशन के सचिव, निदेशक मेडिकल एजुकेशन, पीबीडीएस हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के वीसी, एससी व बीसी विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। फरीदाबाद निवासी राजेश्वर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के
राज्य में एमबीबीएस में दाखिले के लिए 50 फीसद मौजूदा आरक्षण के साथ ही 10 फीसद सीटें सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित करने को चुनौती दी थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। 
याची ने कहा कि सरकार का यह नियम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बैंच ने 1992 में एक मामले में फैसला दिया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत हो सकती है। हरियाणा सरकार ने 23 जनवरी 2013 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत सीट का आरक्षण जारी कर दिया। इससे कुल आरक्षण 60 प्रतिशत हो गया है, जो कि गलत है। याची ने एमबीबीएस में प्रवेश के लिए आवेदन किया हुआ है। याची ने हाईकोर्ट से मांग की है कि हरियाणा सरकार के उक्त नियम को रद किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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साभारजागरण समाचार 
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