Thursday, September 15, 2016

सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन कम से कम 50 फीसदी होगी; संशोधन 6/2/2015 से लागू

प्रदेशसरकार ने पहली जनवरी से 30 सितंबर, 2006 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की पेंशन के लिए संशोधित पेंशन नियम 2009 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुसार, पहली जनवरी से 30 सितंबर, 2006 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की पेंशन सेवानिवृत्ति के समय उसके पद के पे-बैंड तथा
ग्रेड-पे में कुल न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत (या एचएजी के मामले में वेतनमान का न्यूनतम 50 प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि उदाहरण के लिए यदि कोई पेंशनभोगी 37,400-67,000 रुपए के पे-बैंड में 10,000 रुपए की ग्रेड-पे में सेवानिवृत्त हुआ है तो उसकी न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन 37,400+10,000 रुपए के 50 प्रतिशत (23,700 रुपए) की बजाय 43,390+10,000 रुपए का 50 प्रतिशत होगी जोकि 26,695 रुपए है। हालांकि, जहां नियमानुसार पूरी पेंशन के लिए अधिकतम अपेक्षित योग्यता सेवा लागू है, पेंशन यथानुपात कम हो जाएगी, परन्तु किसी भी मामले में यह 3500 रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगी। यह संशोधन 6 फरवरी, 2015 से लागू होगा। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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