Friday, September 16, 2016

अब 31/12/19 तक लिखवाएं जन्म प्रमाण पत्र में नाम: संशोधन की अधिसूचना जारी

हरियाणा सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 व 2002 के अन्तर्गत हरियाणा प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण निर्धारित अवधि जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर है। बच्चे के जन्म के 21 दिन में आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य
होता है। आप चाहें तो नाम का कॉलम खाली छोड़ सकते हैं जिसे एक वर्ष तक बिना किसी शुल्क के भरवाया जा सकता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। एक साल के बाद बच्चे की आयु 15 वर्ष होने तक लेट फीस के साथ नाम दर्ज करवाया जा सकता है। यह व्यवस्था 13 सितंबर 1995 के अनुसार है। इसके इलावा 13/09/1995 से पहले पैदा हुए बच्चों का नाम जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक भी हो, उन्हें भी 12/09/2010 तक नाम दर्ज करवाने की छोटी प्रदान की गयी थी। परंतु अधिकाँश लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद यह तिथि 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ाई गई, परंतु बहुत से लोग नाम दर्ज नहीं करवा पाए। अब सरकार ने लोगों की सुविधा के मद्देनजर यह तिथि 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी है। अब सभी लोग जिनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं है, वे 31/12/2019 तक नाम लिखवा सकते हैं, भले ही आयु 15 वर्ष से अधिक क्यों न हो। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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