Thursday, September 22, 2016

शिक्षा निदेशालय ने माँगा 134A के तहत दाखिलों का रिकॉर्ड, कई डीईओ पर गिर सकती है गाज

नियम 134 ए के तहत कितने विद्यार्थियों को दाखिला मिला इसकी सूचना शिक्षा विभाग के पास नहीं है। बार-बार पत्रचार के बावजूद निदेशालय को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। ऐसे में पानीपत सहित आठ जिलों के डीईओ पर विभागीय गाज गिर सकती है। शिक्षा नियमावली में 134 ए के तहत आर्थिक रूप कमजोर व
पिछड़े बच्चों निजी स्कूलों में 10 फीसद सीटों पर दाखिला देने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में दाखिले से पहले दो बार टेस्ट लिए गए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों ने कुल स्ट्रेंथ के अनुसार बच्चों को दाखिला नहीं मिला और अब रिकॉर्ड छिपाने में लगे हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल के अनुसार नौंवी से 12 वीं तक दाखिला का रिकॉर्ड मांगा था। विशेष संवाहक के माध्यम से 9 सितंबर तक इसे अनिवार्य रूप से जमा करवाना था। 12 दिन बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह सूचना निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई। अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद व फतेहाबाद से नियम 134 ए की दाखिला रिपोर्ट नहीं दी गई है।
प्रोफार्मा में मांगी थी जानकारी: शिक्षा निदेशालय ने जानकारी देने के लिए अलग से एक प्रोफार्मा जारी किया है। प्रोफार्मा में जिला, ब्लॉक व स्कूल का नाम अनिवार्य रूप से देना होगा। उक्त चार कक्षाओं में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों के नामों का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। स्कूल में दाखिल छात्रों की कुल संख्या का कॉलम भी भरने होंगे। ये सभी जानकारी बीईओ कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को भेजा जाएगा।

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साभारजागरण समाचार 
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