Sunday, August 28, 2016

जाट आरक्षण: स्टे के खिलाफ सुनवाई स्थगित

हरियाणा में जाटों समेत छह जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में दिए गए आरक्षण पर स्टे के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई सात सितंबर तक टल गई है। हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई के लिए लिस्ट हुए इस मामले को नियमित बेंच की जस्टिस लीजा गिल के अवकाश पर होने के कारण स्थगित कर दिया गया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा जाटों को आरक्षण दिए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा रखी है, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर की गई अर्जी पर सरकार की ओर से दलीलें भी पेश की जा चुकी हैं। फिलहाल आरक्षण के पक्ष में इस केस में पार्टी बने विभिन्न संगठनों द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है। 24 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से क्रीमीलेयर संबंधित अधिसूचना की प्रति हाईकोर्ट को सौंप दी गई थी लेकिन जस्टिस एसएस सरों और जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय कर दी थी।
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साभारजागरण समाचार 
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