Monday, August 29, 2016

फिर बदली आउट ऑफ़ स्कूल की परिभाषा: 45 दिन की गैर हाजिरी पर कटेगा अब नाम

शिक्षा विभाग ने आउट ऑफ स्कूल की परिभाषा बदल दी है। 45 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर आउट ऑफ स्कूल में गिनती होगी। बच्चे कक्षा से ज्यादा समय तक अनुपस्थित न रहें, इसके लिए शिक्षकों को भी प्रयास करने होंगे। दरअसल, सरकारी स्कूलों में पदस्थ अध्यापक बच्चों की घटती संख्या पर ज्यादा गंभीर नहीं है। हाजिरी रजिस्टर में नाम दर्ज कर रिकार्ड बीईओ कार्यालय में जमा करा देते हैं। अब यह सब नहीं चलेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक कोई बच्चा बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 45 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसे आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। शिक्षक हाजिरी रजिस्टर में ऐसे बच्चों का नाम अब नहीं रख सकेंगे। 46 वें दिन नाम काट देना होगा। मौलिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 6-14 वर्ष के बच्चों पर यह लागू होगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है। पत्र की प्रति सभी डीईओ, डीईईओ, डाइट व गेटी प्रधानाचार्य, बीईओ, बीईईओ तथा सकूल प्रमुख को भेज दी गई है। इस नई परिभाषा को सख्ती से लागू करवाने को कहा है। किसी तरह की कोताही बरतने पर जिले में पदस्थ अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

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साभारजागरण समाचार 
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