Sunday, August 28, 2016

2004 के बाद भर्ती हुए कर्मियों को भी मिलेगी ग्रेच्यूटी: केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब एनपीएस स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेच्यूटी प्रदान की जाएगी। भारत सरकार के पेंशन विभाग द्वारा शुक्रवार 26 अगस्त को जारी पत्र क्रमांक 7/5/2012 पी एंड पीड्ब्ल्यू (एफ)/बी में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों को भी डेथ ग्रेच्यूटी व ग्रेच्यूटी प्रदान किए
जाने की जानकारी दी गई है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। विभाग के डायरेक्टर हरजीत सिंह ने पत्र में बताया है कि विभाग की पेंशन पॉलिसी के अनुसार कुछ समय से सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेच्यूटी प्रदान करने पर विचार कर रही थी। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2004 या इसके बाद भर्ती सभी कर्मचारियों को पुराने कर्मचारियों की तरह ग्रेच्यूटी प्रदान की जाएगी। 
पेंशन विभाग के अनुसार यह है ग्रेच्यूटी: पेंशन विभाग के अनुसार कर्मचारी जितने वर्ष नौकरी करता है उतने वर्षों को महीने मानकर सेवानिवृत्ति के समय उस समय की वेतन की गुणज में वेतन का नकद भुगतान किया जाता है। नई पेंशन स्कीम लागू होने पर इस स्कीम में ग्रेच्यूटी नहीं थी। अब सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम केतहत आने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेच्यूटी की सुविधा प्रदान कर दी है।
दो तरह की है पेंशन स्कीम: विभाग के अनुसार 1 जनवरी 2004 से पहले में भर्ती हुए कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाती है। इसके बाद सरकार ने नई पेशन स्कीम लागू की, जिसके तहत बेसिक वेतन से 10 फीसदी रकम सरकार द्वारा काटी जाती है। उतनी ही रकम सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा करवाती है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा राशि के आधार पर पेंशन निर्धारित की जाती है।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभारजागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.