Wednesday, July 27, 2016

हरियाणा कैबिनेट में तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका

हरियाणा मंत्रिमंडल में तीन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मंगलवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में पहुंची इस याचिका की स्क्रूटनी के बाद तय होगा कि याचिका सुनवाई के योग्य है अथवा नहीं। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी की ओर से दायर याचिका
में आरोप लगाया गया है कि तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति करते हुए हरियाणा सरकार पर संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।उन्होंने इन नियुक्तियों को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। याचिका में केंद्र सरकार, केंद्रीय विधि विभाग, केंद्रीय चुनाव आयोग, हरियाणा सरकार और तीन नए मंत्रियों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने विपुल गोयल, बनवारी लाल और महेश ग्रोवर को मंत्री पद देकर जनता पर भी बोझ बढ़ाया है। तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति के साथ ही हरियाणा का मंत्रिमंडल तय सीमा से 15 फीसदी बड़ा हो गया है। याचिका में तीनों मंत्रियों को पद से हटाने की मांग करते हुए मुख्य संसदीय सचिव के रूप में भी दी जा रही सभी सुविधाएं वापस लेने की मांग भी की गई है।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभारजागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.