Saturday, July 30, 2016

जाट आरक्षण पर रोक जारी सुनवाई 3 अगस्त तक स्थगित

जाट आरक्षण पर रोक जारी रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 3 अगस्त तक स्थगित कर दी। बता दें कि पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने जाट आरक्षण पर रोक के आदेशों को जारी रखते हुए हरियाणा सरकार से पूछा था कि आखिर किन विशेष परिस्थितियों में जाटों को आरक्षण का लाभ दिया गया है।
 यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया था कि जाटों को आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं आधारहीन है। जाटों को किसी प्रशासनिक आदेश के माध्यम से नहीं बल्कि कानून बनाकर आरक्षण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पूर्व के आदेशों के माध्यम से हरियाणा सरकार ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में भौगोलिक क्षेत्र व सांस्कृतिक विभिन्नता है। ऐसे में आरक्षण का खाका पूरे देश में एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है कि यदि किसी समुदाय विशेष को आरक्षण की जरूरत सरकार महसूस करती है तो आरक्षण दिया जा सकता है।
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साभारजागरण समाचार 
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