Tuesday, April 26, 2016

जेबीटी को नियुक्ति देने पर अवमानना याचिका दायर

चयनके बाद जेबीटी को नियुक्ति देने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आदेशों की अनदेखी पर अदालत की अवमानना याचिका दायर कर दी गई है। याचिका पर जस्टिस राजेश बिंदल ने शिक्षा विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पूछा कि शिक्षकों को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। 11 जुलाई के
लिए सुनवाई तय की गई है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल की बेंच ने 5 अगस्त को साइंटिफिक वेरीफिकेशन के बाद जेबीटी को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने छह पार्सल मधुबन स्थित फोरेंसिक लैब को साइंटिफिक जांच के लिए भेजे थे, लेकिन यह जस के तस पड़े हैं। इन्हें खोला भी नहीं गया है। याचिका में कहा गया कि कुल 9455 जेबीटी में से 3600 की साइंटिफिक जांच पूरी कर ली गई थी। बावजूद इसके नियुक्ति नहीं दी जा रही। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.