Saturday, April 30, 2016

शिक्षकों की तबादला नीति कैबिनेट बैठक में हुई मंजूर

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में अध्यापक स्थानान्तरण नीति पारित की गई। शिक्षा विभाग की वर्तमान स्थानान्तरण नीति वर्ष 2010-11 के लिये अनुमोदित की गई थी, जोकि वर्तमान में भी लागू है । नई प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति समानता, अध्यापकों के मांग आधारित वितरण के आधार पर तैयार की गई है ताकि बच्चों के शैक्षणिक हितों को सुरक्षित किया जा
सके व निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से अध्यापक नौकरी से सन्तुष्टि का अनुभव कर सकें। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रस्तावित अध्यापक स्थानान्तरण नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्थानान्तरण नीति सभी अध्यापक वर्ग, जिसमें प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापक भी शामिल हैं, पर लागू होगी। उक्त स्थानान्तरण नीति लिपिक वर्गीय संवर्ग, खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य डाईट पर लागू नहीं होगी। हर वर्ष स्थानान्तरण से पहले पदों का पुर्नस्थापन/पुर्नबिभाजन किया जाएगा। रिक्तियों का सकेन्द्रण केवल कुछ ही विद्यालय में न हो इसके लिये सभी रिक्तियों को सभी विद्यालयों में आनुपातिक रूप में विभाजित किया जायेगा। कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों को सात क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। अध्यापक अपने इच्छित क्षेत्रों/विद्यालयों को वरीयता अनुसार चुन सकगा। कर्मचारी को उस द्वारा मांगें गये क्षेत्र/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाएगा । उसकी इच्छा का कोई विद्यालय न मिलने पर ही उसे अन्य विद्यालयों में नियुक्ति करने हेतु विचारा जाएगा। जो अध्यापक राज्य में कहीं भी नियुक्त करने के लिये अपनी इच्छा जाहिर करता है और सरकार उसको मोरनी या मेवात क्षेत्र जैसे कठिन क्षेत्र में नियुक्त करती है तो वह अपने बेसिक वेतन का 10 प्रतिशत व उस पर अर्जित डी.ए. का पात्र होगा। पहली बार नियुक्ति पाने वाले अध्यापक चाहे वह नई नियुक्ति हो या पदोन्नति, भी उनकी इच्छा के क्षेत्र व विद्यालय चुनेंगे। अध्यापक प्रत्येक 10 वर्ष उपरांत क्षेत्र का विकल्प बदल सकेंगे तथा चुने गये क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। सामान्य स्थानान्तरण केबल सज्य सरकार के निर्धारित समय अनुसार ही होंगे तथापि प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण, मिसल पर कारण अंकित कस्ते हुए सरकार की पूर्व अनुमति उपरांत, वर्ष में किसी भी समय किये जा सकेंगे। स्थानान्तरण केवल रिक्ति के विरुद्ध किए जाएंगे जिसकी परिभाषा स्थानान्तरण नीति में दी गई है। 50 वर्ष से कम आयु के किसी पुरुष अध्यापक को लडकियों के विद्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
दिव्यांग व्यक्तियों के मामले मेें 40 से 70 प्रतिशत के बीच विकलांगता के लिए 15 अंक और 70 से 100 प्रतिशत तक विकलांगता के मामले में 20 अंक दिए जाएंगे। एक रिक्ति पर एक से अधिक दावेदारों की स्थिति में रिक्ति पर स्थानान्तरण कुल 78 अंको (58 अंक आयु के लिए व 20 अंक विशेष वर्ग के लिए जैसेकि महिलाएं, विधवा, दिव्यांग व्यक्तियों, गम्भीर बीमारी एवं परीक्षा परिणाम में सुधार दर्शाने वाले अध्यापकों) में से अध्यापकों द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर किया जाएगा। अविवाहित महिला अध्यापिका को विवाह उपरांत अपने क्षेत्र का विकल्प बदलने का एक मौका दिया जाएगा । विवाहित अध्यापिका या अध्यापक के जीवन साथी की मौत हो जाने पर भी विकल्प बदलने का एक मौका दिया जाएगा। जिस अध्यापक की सेवानिवृति में एक वर्ष का समय है, उस अध्यापक को सामान्यत: स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा सिवाय प्रशासनिक कारणों के या उसकी स्वयं की इच्छा के। प्रत्येक अध्यापक एम.आई.एस. पर स्वयं का ठीक डाटा भरने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा और जैसे ही डाटा में कोई बदलाव आता है उसी समय बह अपना डाटा ठीक करवायेगा। जो अध्यापक मेवात संवर्ग से संबधित नहीं है ब मेवात में कार्य कर रहा है, उसका स्थानान्तरण वहां से उसका विकल्प उपलब्ध होने तक नहीं होगा। जब भी सरकार स्थानान्तरण करने का निर्णय लेगी, पांच या इससे अघिक समय से एक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक स्वत: स्थानान्तरण हेतु विचारे जायेंगे। निचले क्षेत्र से उपरी क्षेत्र में स्थानान्तरण मांगने हेतु कम से कम तीन वर्ष का कार्यकाल आवश्यक होगा। स्थानान्तरण गतिविधि स्वत: कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किये जायेंगे। यद्यपि 1 प्रतिशत स्थानान्तरण मामले दस्ती तौर पर भी जांचे जायेंगे। सामान्य स्थानान्तरण केवल राज्य सरकार द्वारा निर्णित अवधि के दौरान ही किए जाएंगे ।
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