Monday, November 23, 2015

हरियाणा पंचायत चुनाव पर फैसला किसी भी समय

हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला किसी भी समय आ सकता है। प्रदेश सरकार अगले दो दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट की कोई फैसला सुना दिए जाने का भरोसा है। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने यह संकेत देते हुए दावा किया कि
सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। फैसला अगर पक्ष में आया तो राज्य चुनाव आयोग को नए सिरे से शेड्यूल जारी करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 25 दिन पहले हरियाणा के पंचायत चुनाव पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सरकार ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए शैक्षणिक एवं अन्य मौजूदा प्रावधानों में किए गए संशोधनों को सही ठहराया है। राज्य सरकार का दावा है कि कानून में संशोधन ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस संशोधन को कमजोर तबकों के उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से हटाने का हथकंडा करार दे रखा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शैक्षणिक एवं अन्य प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जाना कमजोर तबकों को चुनावी प्रक्रिया से अलग करने की साजिश है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को लिखित पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। सरकार ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता कोई नया बिंदु उठाएगा तो वह बाद में उसका जवाब देगी, जो लगभग दिए जा चुके हैं। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन इस पूरे मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वीरेंद्र मित्तल एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं। नए नियमों के तहत सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास रखी गई है, जबकि अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए यह योग्यता पांचवी पास की गई है। नए प्रावधानों के अनुसार सहकारिता बैंक से लिए गए ऋण अथवा बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वालों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। जिन घरों में शौचालय नहीं हैं उन्हें भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। 
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साभारजागरण समाचार 
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