Friday, October 2, 2015

डिस्टेंस से डिग्री करने वाले अभ्यर्थी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के योग्य नहीं

हरियाणा में 446 पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों (पीजीटी) की भर्ती के लिए एमएससी व एमसीए कंप्यूटर साइंस की डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन से हासिल करने वालों पर विचार करने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। सूबे के स्कूलों में यह भर्तियां कंप्यूटर शिक्षा के लिए की जानी हैं। डिस्टेंस एजुकेशन से एमएससी व एमसीए की डिग्री प्राप्त कुछ व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि डिग्री एक ही है, लेकिन शिक्षा हासिल करने का माध्यम अलग है। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से केवल नियमित शिक्षा के माध्यम से एमएससी व एमसीए उम्मीदवारों पर ही विचार करने का फैसला गलत है। याचियों ने भर्ती के मामले में उनके आवेदन भी स्वीकार करने का आदेश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट केजस्टिस हेमंत गुप्ता व राज राहुल गर्ग की डिवीजन बेंच ने वीरवार को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाएं रद्द कर दीं हैं।
फैसले में कहा, तकनीकी काम के लिए तकनीकी तजुर्बेकार ही योग्य: बेंच ने अपने फैसले में हवाला दिया है कि सरकार शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने को संपूर्ण तौर पर अधिकृत है। नियमों के अनुसार अदालत सरकार को शैक्षिक योग्यता तय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। वैसे भी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती छात्रों के लिए की जानी है। नियमित कक्षाएं अटेंड कर एमएससी व एमसीए हासिल करने वाले उम्मीदवार डिस्टेंस एजुकेशन वाले उम्मीदवारों की तुलना में उच्चतर शैक्षिक योग्यता रखते हैं। पीजीटी शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाना है और नियमित डिग्री वाले उम्मीदवारों को ही पीजीटी के लिए योग्य आवेदक मान कर सरकार ने सही फैसला लिया है। बेंच ने यह भी कहा है कि किसी तकनीकी काम के लिए तकनीकी तजुर्बेकार ही योग्य है। ऐसे में नियमित कक्षाएं अटेंड कर एमएससी व एमसीए डिग्री धारक डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से डिग्री हासिल करने वालों से बेहतर हैं। 
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साभारअमर उजाला समाचार 
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