Saturday, October 3, 2015

816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों की याचिका पर सुनवाई टली: 9 दिसंबर लगी अगली तारीख

हुडा राज में भर्ती किए गए ड्रॉइंग टीचरों की हाईकोर्ट की एकल बैंच द्वारा इसी साल फरवरी माह में नियुक्ति रद करने के खिलाफ प्रभावित टीचरों की अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट इस पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इस पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने इन टीचर को हटाने पर रोक के अंतरिम आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई की तिथि के बाद सुनवाई करने का निर्णय लेते हुए मामले की सुनवाई 18 जनवरी तक स्थगित कर दी।
भर्ती के दौरान हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के चेयरमेन नन्द लाल पूनिया के खिलाफ ऑर्डर में टिपणी करने को पूनिया ने डिवीजन बैंच में चुनौती देते हुए अपने खिलाफ की गई टिप्पणी हटाने की मांग की। पूनिया ने अपनी अर्जी में कहा कि वो इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका में प्रतिवादी नही थे लेकिन एकल जज ने उनके खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी की। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने फरवरी माह में 816 आर्ट्स और क्राफ्ट्स टीचर्स की नियुक्तियां रद करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री और हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन की भूमिका पर भी कई सवाल उठाते हुए कहा था की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कम अकादमिक स्तर के आवेदकों को नियुक्त करने के लिए ही इन पदों के लिए तय किये गए योग्यता के पैमाने में तबदीली की थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कमीशन द्वारा बार -बार योग्यता का पैमाना बदलने और नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने पर जस्टिस बिंदल ने कमीशन के चेयरमैन को आड़े हाथों लेते हुए कहा था की चेयरमैन खुद में ही एक पुरे कमीशन के तौर पर काम कर रहे थे । पैमाना बदलने के लिए कमीशन के अन्य सात सदस्यों की स्वीकृति तक नहीं ली गयी थी इनकी कार्यप्रणाली देखकर यह लगता था कि यह कमीशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा था। 
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साभारजागरण समाचार 

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