Tuesday, August 11, 2015

फर्जी गेस्ट लगाने के दोषी 130 स्कूल मुखियाओं पर कार्रवाई तय

अतिथि अध्यापकों की नियमों के विरुद्ध नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर चार्जशीट की गाज गिरने वाली है। सेकेंडरी शिक्षा विभाग के निदेशक एमएल कौशिक ने सभी जिला शिक्षा एवं मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई कर दो दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। 87 प्रिंसिपल, 19 हेडमास्टर व 24 डीडीओ (आहरण एवं वितरण अधिकारी) को गेस्ट की फर्जी नियुक्ति के लिए दोषी पाया गया है। नियुक्तियों के गलत पाए जाने पर
स्कूल शिक्षा विभाग 518 गेस्ट को हटा चुका है। हालांकि हाईकोर्ट की सिंगल बैंच से स्टे मिलने के कारण ये अभी तक कार्यरत हैं। हाईकोर्ट ने नानक चंद व अन्य की याचिका पर नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को है। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करनी होगी। प्रिंसिपल, हेडमास्टर और डीडीओ पर कार्रवाई को लेकर निदेशालय ने 2012 में भी पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। निदेशक सेकेंडरी शिक्षा ने जिला शिक्षा व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को चार्जशीट जारी कर दो दिन के अंदर उस पर निर्णय लेकर निदेशालय को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। जिलों की रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट में विभाग जवाब देगा। शिक्षा विभाग के सामने दिक्कत ये भी है कि 2007-2008 में गेस्ट को नियुक्त करने वाले प्रिंसिपल, हेडमास्टर व डीडीओ इस समय खंड व जिला शिक्षा अधिकारियों के पद पर कार्यरत हैं और कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में चार्जशीट जारी करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सबसे अधिक नियुक्तियां लगभग पौने दो सौ मेवात जिले व 165 फरीदाबाद में हुई हैं। इसमें अधिकांश गेस्ट हिंदी विषय के हैं। हाईकोर्ट के साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्ति को जायज ठहराने की लड़ाई हार चुके हैं। 

साभार: जागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.