Saturday, July 25, 2015

सीपीएस की नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती

हरियाणा की मनोहरलाल सरकार में चार मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को शामिल करने पर पेंच फंस गया है। एक दिन पहले हुई इन नियुक्तियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बृस्पतिवार को श्याम सिंह राणा, बख्शीश सिंह, सीमा त्रिखा और कमल गुप्ता को मुख्य संसदीय सचिवों के रूप में शपथ दिलाई थी। अधिवक्ता जगमोहन भट्टी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में
याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। शिमला हाई कोर्ट समेत कई हाई कोर्ट इसे अवैध करार दे चुके हैं। हाईकोर्ट संभवत: इस याचिका पर पंजाब में सीपीएस की नियुक्ति के खिलाफ चल रहे मामले के साथ सुनवाई करे। पंजाब में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्त को भी चुनौती दी गई थी और यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इनेलो के नेता प्रदीप चौधरी ने याचिका दायर की थी। बाद में हुड्डा सरकार का कार्यकाल खत्म होने के कारण हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
साभार: जागरण समाचार 
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