Wednesday, July 29, 2015

स्कूल के डायरेक्टर और अध्यापक को छह साल की कैद

साढ़े तीन साल पहले छात्र को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने एक निजी स्कूल के डायरेक्टर और टीचर को छह-छह साल कैद व जुर्माने से दंडित किया है, जबकि प्रिंसिपल को बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। 9 दिसंबर, 2011 को तड़के करीब तीन बजे कुलदीप नगर निवासी रंजन शर्मा पुत्र धर्मेंद्र ने अपने घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था।
वह कैंप क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में 12वीं का छात्र था। रंजन की मां अनीता ने पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आठ दिसंबर को पहले पीरियड में राकेश नाम के टीचर ने रंजन को नियमित रूप से स्कूल न आने पर फटकार लगाते हुए क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। राउंड पर आईं प्रिंसिपल नीलम ने रंजन को क्लास के बाहर खड़ा देखकर अपने ऑफिस में बुला लिया। इसके बाद रंजन को स्कूल के डायरेक्टर राजबीर पुंडीर के पास ले जाया गया। वहां उसे धमकाया गया कि वे उसका कैरियर बर्बाद कर देंगे। रोल नंबर और प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे। बकौल अनीता टीचर राकेश ने रंजन को पीटा और फिर फोन कर उसे स्कूल बुला लिया। जब वह स्कूल पहुंची, तो उसे गेट पर रोक लिया गया। गेट पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद वह घर लौट आई। देर शाम रंजन घर लौटा और अपने कमरे में जाकर सो गया। नौ दिसंबर को तड़के करीब तीन बजे छत से चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर वहां पहुंचे तो रंजन आग की लपटों से घिरा था। बाद में पीजीआई चंडीगढ़ ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। 
सुसाइड नोट छोड़ गयाः पुलिस ने रंजन के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद किया। इसमें उसने अपनी मौत के लिए स्कूल डायरेक्टर राजबीर, प्रिंसिपल नीलम और टीचर राकेश को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रंजन को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता की कोर्ट ने प्रिंसिपल नीलम को बरी कर दिया, जबकि डायरेक्टर राजबीर व टीचर राकेश को भादंसं की धारा 306 के तहत दोषी करार देते हुए छह-छह साल कैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। 

साभार: अमर उजाला समाचार 

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