Sunday, May 17, 2015

शिक्षक को नहीं आया गाय का निबंध: गैर-मान्यता प्राप्त डिग्री की जांच के आदेश

बच्चों को शिक्षित कर उनका उज्ज्वल भविष्य बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षक कितने काबिल हैं, इसका ताजा उदाहरण जम्मू-कश्मीर में देखने को मिला है। जेएंडके हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जज ने खुली अदालत में शिक्षक को गाय पर निबंध लिखने को कहा। लेकिन वह निबंध नहीं लिख पाया। जज ने
काबिलियत आंकने के लिए शिक्षक को कुछ और मौके दिए, लेकिन वह सभी में फेल रहा। इस पर जज ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। साथ ही प्रदेश सरकार को ऐसे शिक्षकों की डिग्रियों की जांच के लिए एक पैनल का गठन करने को कहा। हाईकोर्ट के जज मुजफ्फर हुसैन अत्तर की अदालत में दक्षिण कश्मीर के एक स्कूल में तैनात आरईटी (रहबर-ए-तालीम) शिक्षक मोहम्मद इमरान खान का मामला सुनवाई के लिए आया। इसमें अध्यापक की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इमरान पर आरोप लगाया था कि बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजूकेशन दिल्ली और नगालैंड की ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई डिग्रियां मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन उन डिग्रियों के आधार पर शिक्षक को नौकरी दे दी गई। डिग्री के मुताबिक खान को उर्दू में 74 प्रतिशत, अंग्रेजी में 73 प्रतिशत और गणित में 66 प्रतिशत अंक मिले हैं।
गाय पर निबंध नहीं लिख सका: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वरिष्ठ वकील से शिक्षक को अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद के लिए एक आसान पंक्ति देने को कहा। लेकिन वह फेल हो गया। इसके बाद उर्दू में गाय पर निबंध लिखने को कहा गया, लेकिन वह नहीं लिख पाया। हालांकि इस दौरान शिक्षक ने कोर्ट रूम के बाहर निबंध लिखने की अनुमति मांगी, जो उसे दे दी गई। इसके बावजूद वह कुछ नहीं लिख पाया और उसने कोरा कागज जज को थमा दिया। फिर शिक्षक ने दावा किया कि गणित पर उसकी अच्छी पकड़ है। इसके बाद उसे चौथी कक्षा का सवाल हल करने के लिए दिया, लेकिन वह इस बार भी फेल हो गया।
अदालत की टिप्पणी: कोर्ट ने कहा कि अध्यापक के ज्ञान से समझा जा सकता है कि प्रदेश के विद्यार्थियों का भविष्य कैसा होगा। उन्होंने सरकार को एक पैनल का गठन कर गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से जारी डिग्रियों की जांच करवाने को कहा। 
साभार: अमर उजाला समाचार
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