Tuesday, May 26, 2015

आधार कार्ड की अनिवार्यता पर हरियाणा सरकार को कोर्ट की फटकार

स्कूलों में छात्रों के प्रवेश, छात्रवृत्ति की सुविधा, शुल्क रियायत और अन्य सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। दो दिन के भीतर जवाब देने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी गई। जस्टिस आरके जैन की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पूछा हुआ है कि क्यों न इस फैसले पर
रोक लगा दी जाए। सुधीर यादव की तरफ से एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस निर्देश को रद करने की मांग की है। याची के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद स्कूलों और विभिन्न विभागों में अन्य लाभ के लिए आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। आधार कार्ड न होने पर छात्रों को परेशान किया जाता है। हजारों छात्रों को आधार कार्ड जमा नहीं करने के कारण स्कूलों में प्रवेश और अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। 1मुख्यमंत्री विंडो पर शिकायत रजिस्टर करने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी बना दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसलिए सरकार के इस आदेश को रद किया जाए।
साभार: जागरण समाचार
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