Sunday, May 17, 2015

नहीं हट सकती BLO ड्यूटी: उपायुक्त को निर्देश जारी

बीएलओ की ड्यूटी से भाग रहे शिक्षकों को स्कूल टाइम के बाद काम करना ही पड़ेगा। इस संबध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उपायुक्त को आदेश जारी किए हैं। जिसमें लिखा है कि नॉन टीचिंग डेज, हॉलीडेज व नॉन टीचिंग आवर्स के दौरान बीएलओ का कार्य लिया
जा सकता है। फतेहाबाद के उपायुक्त एनके सोलंकी ने भी बीएलओ के रूप में चुनाव आयोग के कार्य में लगे शिक्षकों को अपना कार्य पूर्व की भांति करते रहने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए शिक्षकों से बीएलओ का कार्य करवाने के संबंध में बीईईओ ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षकों से बीएलओ का कार्य करवाते रहने अथवा उन्हें छूट देने के संबंध में प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया था। उपायुक्त ने इस पत्र व उच्चतम न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों व मौलिक खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सभी बीएलओ शिक्षकों को निर्देशित करें कि वे पहले के अनुसार बीएलओ की ड्यूटी करना सुनिश्चित करें। सभी बीएलओ आधार संख्या को मतदाता सूची से लिंक करने के लिए आज चलाए जाने वाले विशेष अभियान के दौरान अपने-अपने बूथों पर मौजूद रहें। उच्चतम न्यायालय के आदेश से पूर्व बीएलओ की ड्यूटी कर रहे शिक्षकों का कहना था कि गैर शैक्षणिक कार्य करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा आती है। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आरटीआई का हवाला देते हुए शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी न करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए स्कूल टाइम के बाद बीएलओ का काम करने के आदेश जारी किए हैं। 
साभार: अमर उजाला समाचार
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