हाईकोर्ट की एकल बैंच द्वारा 1 मई को हरियाणा सरकार को हरियाणा के मुख्य
सचिव को 11 मई से पहले 4073 सरप्लस टीजीटी गेस्ट टीचर को हटा कर हाईकोर्ट
में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का जो आदेश दिया गया था उसके खिलाफ प्रभावित
टीचर बलवान सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर एकल बैंच के आदेश पर
रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत की डिविजन बैंच ने एकल बैंच
के आदेश पर रोक न लगाते हुए कहा कि उनका मानना है कि नियमित भर्ती तक इनको
कार्य लिया जा सकता है। डिविजन बैंच ने एकल बैंच से आग्रह किया कि वो इन
प्रभावित टीचर का पक्ष सुन कर उचित आदेश जारी करे।
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साभार: जागरण समाचार
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