Saturday, May 2, 2015

कोर्ट सख्त: 4073 सरप्लस गेस्ट टीचर्स को 11 मई तक हटाकर रिपोर्ट दे सरकार

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गेस्ट टीचरों के प्रति प्रदेश सरकार के नरम रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि 11 मई से पहले 4073 सरप्लस टीजीटी गेस्ट टीचरों को हटा कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। शुक्रवार को बहस के दौरान एडवोकेट जगबीर मलिक ने आरोप लगाया कि सरकार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गंभीरता से नहीं ले रही। हर महीने इन सरप्लस 4073 टीजीटी टीचरों पर वेतन के नाम पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि इनका कोई काम नही हैं। राज्य में लगभग 15 हजार गेस्ट टीचरों को नौकरी पर बनाए रखने के लिए ही सरकार नियमित टीचरों की नियुक्ति नहीं कर रही। जस्टिस अमित रावल ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार इस मामले में टाइम पास करते हुए रोस्टर बदलने का इंतजार कर रही है। बेंच ने कोर्ट रूम में मौजूद शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक से पूछा कि इन टीचरों को हटाने का आदेश कौन जारी कर सकता है। सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर बेंच ने कहा कि अगर अधिकारियों का ऐसा ही रुख रहा तो वह उनका वेतन व पीएफ अटैच कर देंगे। बेंच के कड़े रुख पर सरकारी वकील ने एक सप्ताह का समय देने का आग्रह किया ताकि वे उचित आदेश पारित करवा सकें। इस पर अदालत ने कहा कि अधिकारी व सरकार कुछ नहीं कर रहे। हमें ही कोई आदेश जारी करना पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल कर सरप्लस शिक्षकों को हटाने पर रिपोर्ट देने को कहा। इसके अलावा गेस्ट टीचरों से संबंधित लगभग दर्जन भर याचिकाओं पर सुनवाई की गई।  

नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश: बेंच ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव महावीर कौशिक से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बारे में पूछा तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इस पर बेंच ने उन्हें फटकार लगाते हुए पूछा कि भर्ती प्रकिया शुरू करने का निर्णय लेने के लिए कौन सक्षम अधिकारी है तो कौशिक ने कहा कि उन्होंने इस बाजागरण बत मुख्य सचिव को जानकारी दी हुई है, लेकिन अभी तक जवाब नहींे मिला। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर कर्मचारी चयन आयोग में भी कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और भर्ती प्रकिया समय पर शुरू नहीं होती तो हम भर्ती का काम पीयू या किसी अन्य एजेंसी को सौंप सकते हैं। बेंच ने अगली सुनवाई पर आयोग को पीजीटी व अन्य टीचरों की भर्ती का पूरा कार्यक्रम पेश करने का आदेश दिया।

साभार: जागरण समाचार
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