Thursday, May 14, 2015

134A: गरीब बच्चों के अभिभावक उलझे प्रक्रिया में, पहुंचे हाई कोर्ट

हरियाणा में राज्य स्कूल एजूकेशन नियम 2003 केतहत नियम 134ए में गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने का मामला फिर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बार रोहतक के सात बच्चों ने याचिका दायर कर हरियाणा शिक्षा विभाग पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप ही नहीं लगाया बल्कि विभाग
पर बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की अपील भी कई गई है। इस याचिका पर अगले दो दिन में सुनवाई होने की संभावना है। रोहतक के जतिन पुत्र पवन कुमार, जिसने निजी स्कूल में तीसरी कक्ष में प्रवेश के लिए फार्म भरा है, के अलावा मिनाक्षी पुत्री सतीश कुमार (दाखिला फार्म सातवीं कक्षा), मिलिंद पुत्र सतीश कुमार (पांचवीं कक्षा), आयूष सोहल पुत्र हरपाल सिंह (छठी कक्षा), संजय शर्मा पुत्र कृष्णलाल (छठी कक्षा), हरीश शर्मा पुत्र विश्म्भर लाल (छठी कक्षा) और यशपाल पुत्र बृजलाल (छठी कक्षा) ने एडवोकेट रमेश हुड्डा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि वे सभी गरीब परिवारों से संबंधित हैं और उन्होंने नियम 134ए केतहत निजी स्कूल में दाखिले केलिए फार्म भरे थे। शिक्षा विभाग द्वारा एक मई तक उन्हें स्कूल अलॉट किए जाने थे लेकिन अंतिम समय में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता ने आदेश जारी निजी स्कूलों में पहली से आठवीं तक दाखिला फार्म के लिए परिणाम घोषित नहीं किए बल्कि नौवीं से बारहवीं तक के दाखिलों की सूची जारी कर दी। याचिका में कहा गया है कि इसकेबाद दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन का शिष्टमंडल पहली से आठवीं तक बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश कराने के लिए शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा और प्रधान सचिव से दो बार मिला लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकल सका। याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निजी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में दस फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों की फीस हरियाणा सरकार भरेगी, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया और गरीब बच्चों को अब तक दाखिला नहीं मिल सका है। इस तरह हरियाणा सरकार माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नही कर रही और अदालत की अवमानना की दोषी है। शिक्षा विभाग भी दाखिले केआदेश रोककर गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है।
साभार: अमर उजाला समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.