Tuesday, March 17, 2015

आधार कार्ड अनिवार्य किया तो ठीक नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को चेताया है कि किसी भी सरकारी सुविधा या फायदे के लिए नागरिकों पर आधार कार्ड का दबाव न डाला जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई सरकारी अधिकारी ऐसा करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही अदालत ने केंद्र से कहा कि वह सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करे कि वे 23 सितंबर 2013 के
उसके अंतरिम आदेश का पालन करें। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड के अभाव में सरकारी सुविधाओं या सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर अदालत की जानकारी में यह बात आई कि आधार कार्ड को जरूरी बनाया जा रहा है तो संबंधित अधिकारियों को सबक मिलेगा। अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज केएस पुटास्वामी सहित कई अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में आधार की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कई सरकारी विभाग पालन नहीं कर रहे हैं। 

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साभार: अमर उजाला समाचार
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