Monday, March 2, 2015

रोहतक के उपायुक्त और डीईओ को नोटिस

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हरियाणा में निजी स्कूलों में आरटीई के नियम 134ए के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को दाखिला न दिए जाने केमामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोहतक के मॉडल पब्लिक स्कूल की प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन रोहतक के डीसी, प्रिंसिपल तारू गुप्ता, रोहतक के डीईओ और स्कूल के कार्यकारी अधिकारी महेंद्र सिंह राठी को अवमानना नोटिस
जारी किया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने 20 नवंबर, 2013 को आदेश जारी कर प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में नियम 134ए के अधीन गरीब परिवारों के बच्चों को दाखिला देने को कहा था, लेकिन कई स्कूलों ने आदेश पर अमल नहीं किया। ऐसे में दो जमा पांच मुद्दे जनआंदोलन के अध्यक्ष सतबीर सिंह ने अवमानना याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट का ध्यान इस ओर खींचा है। उनकी याचिका पर अदालत ने उक्त स्कूल के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर, 2015 को होगी। सतबीर सिंह ने रविवार को प्रेसवार्ता में प्रदेश केसभी जिलों के लोगों से आह्वान किया कि उनके क्षेत्र में जो निजी स्कूल नियम 134ए की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी जानकारी दो जमा पांच मुद्दे जनआंदोलन को दी जाए या आम लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएं। प्रेस वार्ता में उनके साथ रोहतास सिंहमार, बलबीर सिंह सरोहा, प्रवीण कुमार कलसन और डा. गजानन भी मौजूद थे।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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