Thursday, March 19, 2015

शिक्षण संस्थानों के आसपास जंक फ़ूड की बिक्री हो बंद

नोट: इस पोस्ट को सोशल साइट्स पर शेयर/ ईमेल करने के लिए इस पोस्ट के नीचे दिए गए बटन प्रयोग करें। 
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित सुनवाई में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि स्कूलों के आसपास पोष्टिक आहार की बिक्री की जाए। अदालत ने सरकार को गठित कमेटी की इस मुद्दे पर दी सिफारिशों पर अमल करने का भी निर्देश दिया है। वहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एफएसएसएआई) द्वारा तय नियमों के तहत इस पर रोक नहीं लगाने की बात भी कही है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार, स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करें कि शिक्षण संस्थानों के 50 मीटर के दायरे में अधिक वसा, शुगर व नमक वाले खाद्य पदार्थ व पेयपदार्थ न बेचें जाए। इससे पहले हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के आसपास जंक फूड पर बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में संयत लोढ़ा को न्याय मित्र बनाते हुए रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। वहीं अदालत ने एफएसएसएआई को भी एक्सपर्ट कमेटी बनाकर गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद जारी गाइडलाइंस में स्कूलों की कैंटीन व आसपास पौष्टिक आहार बेचने के लिए जागरूक करने की बात कही गई।
अदालत ने इसी के तहत केंद्र सरकार व एफएसएसएआई को निर्देश दिए हैं कि तीन माह में तय गाइडलाइंस को कानून के रूप में अमलीजामा देकर उसे लागू करें। अदालत ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि एफएसएसएआई के प्रावधानों के आधार पर नए नियम बनाकर स्कूलों में अनिवार्य रूप से शुरू किया जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि नियमों को दिल्ली स्कूल एजूकेशन एक्ट में शामिल कर 30 अप्रैल से पहले इस बारे में स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की उस मांग को खारिज कर दिया कि स्कूलों व शिक्षण संस्थानों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। अदालत ने कहा कि याचिका में जंक फूड की जो परिभाषा दी है उस आधार पर जंक फूड पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जनहित याचिका उदय फाउंडेशन ने दायर की थी जिसमें स्कूलों के आसपास जंक फूड बेचने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: अमर उजाला समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.