Monday, March 30, 2015

134A - गरीब बच्चों को दाखिला तो देना ही पड़ेगा

हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को नियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आरक्षित सीटों पर दाखिला देना ही होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने दाखिला प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता खुद इसकी समीक्षा करेंगे। दाखिला में आनाकानी करने पर निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों की दर पर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शिक्षा विभाग अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू करने जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर सभी परिवारों के बच्चों को दाखिला मिल सके, इसलिए प्रक्रिया शुरू होने से पहले समाचार पत्रों में
विज्ञापन भी दिए जाएंगे। अभिभावकों को मोबाइल पर मैसेज भेजने का भी निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में निगरानी समितियां गठित की जाएंगी, जो बच्चों को मेरिट के आधार पर दाखिला दिलाने में मदद करेंगी। बीते शैक्षणिक वर्ष की भांति हजारों की संख्या में बच्चे दाखिला से वंचित न रहें, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा निदेशालय को सभी कक्षाओं में दाखिला लेने वाले गरीब बच्चों के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई दिक्कत न आए। दो जमा पांच मुद्दे जनआंदोलन का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष एडवोकेट सत्यवीर हुड्डा के नेतृत्व में अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता से मुलाकात कर चुका है। गुप्ता ने आश्वस्त किया है कि इस बार आरक्षित सीटों पर एक-एक बच्चे को दाखिला दिलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने नए सत्र में नियम 134ए को पूर्णतया लागू करने के निर्देश दिए हैं। बीते वर्ष हुई लापरवाही को इस बार नहीं दोहराया जाएगा। अभिभावकों के साथ शिक्षा निदेशालय के अधिकारी दाखिला प्रक्रिया के दौरान संपर्क में रहेंगे। निजी स्कूलों को आरक्षित सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना ही होगा।
साभार: जागरण समाचार