Thursday, September 25, 2014

SBI के बाद अब ICICI भी देगा बच्चों को खाता चलाने के अधिकार



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एसबीआई के बाद अब निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बचत खाता लांच किया है। यह खाता 10 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए होगा। इस बचत खाते को स्मार्ट स्टार का नाम दिया गया है। बच्चे के नाम से जारी किए जाने वाले इस खाते के साथ उस बच्चे को एक चेक बुक और एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। इस डेबिट कार्ड पर उस बच्चे की फोटो होगी। बैंक का कहना है कि इस खाते की मदद से बच्चों में तरह-तरह के बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने की आदत विकसित होगी। वे चेक जारी कर सकेंगे, बिल अदा कर सकेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकेंगे और रेकरिंग डिपॉजिट भी शुरू कर सकेंगे। 
एसबीआई के दो खाते- पहली उड़ान और पहला कदम: इससे पहले सितंबर के पहले हफ्ते में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए दो तरह के खातों- पहली उड़ान और पहला कदम- की घोषणा की थी। पहली उड़ान खाता खुद से चलाया जाने वाला खाता होगा। यह खाता 10 साल से अधिक आयु के ऐसे बच्चों के लिए होगा, जिन्हें एकसमान हस्ताक्षर करने आता हो। दूसरी ओर पहला कदम खाता 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और किशारों के लिए होगा, जिसे माता-पिता या अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। एसबीआई ने इन दोनों खातों के लिए विशेष पास बुक और चेक बुक बनवाया है। दोनों तरह के खाताधारकों को फोटो युक्त एटीएम डेबिट कार्ड दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिल पेमेंट, एफडी, आरडी और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन खातों के जरिए प्रति दिन पांच हजार रुपए तक का लेन-देन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त खाताधारकों को दो हजार रुपए की दैनिक सीमा के साथ मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। 
मई में आरबीआई ने जारी किया था नोटिफिकेशन: गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई में इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए थे और उसी के तहत आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने इन खातों की शुरुआत की है। आरबीआई ने कहा था कि अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों (माइनर) को सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे पहले बैंक बच्चों को उनके सेविंग्स अकाउंट को ऑपरेट करने की इजाजत सिर्फ उसी स्थिति में देते थे, जब उनके साथ उनके माता-पिता या फिर कोई अन्य गार्जियन हो। आरबीआई के मई के इस नोटिफिकेशन के बाद अब बैंकों को इस बात की छूट है कि वह 10 साल से अधिक के बच्चों का सेविंग्स बैंक अकाउंट बिना किसी गार्जियन के भी खोल सकते हैं और बच्चों को उसे ऑपरेट करने की इजाजत भी दे सकते हैं। आरबीआई ने उसके साथ एटीएम एवं चेक बुक भी उपलब्ध कराने का दिशा-निर्देश जारी किया था। फिलहाल, नियमों के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के हर टीनएजर को माइनर माना जाता है। माइनर अकाउंट की सुरक्षा की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऐसे अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं और साथ ही माइनर अकाउंट में हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होना जरूरी है। 
साभार: भास्कर समाचार
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