Wednesday, December 19, 2012

आधार डाईस प्रपत्र भरने हेतु दिशा निर्देश

हरियाणा में आगामी सत्र से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के प्रयासों की कड़ी में हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से "आधार DISE प्रपत्र" में सभी प्रकार के सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे बालक बालिकाओं से सम्बंधित जानकारियां व आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। इसके लिए अधिकतर स्कूलों को आधार डाईस प्रपत्र उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इन प्रपत्रों को भरने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं:
 
  1. आधार डाईस प्रपत्र में विद्यालय की कक्षा एक से आठ के सभी विद्यार्थियों का ब्यौरा 30 सितम्बर, 2012 के अनुसार भरना है।
  2. सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय अलग प्रपत्र भरेंगे, चाहे विद्यालय किसी मिडल या हाई स्कूल के साथ एक ही प्रांगण में स्थित हो।
  3. यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी संख्या 70 से अधिक है तो हर कक्षा के लिए अलग अलग शीट भरी जाएगी।
  4. प्रत्येक शीट पर विद्यालय का U-DISE कोड (जो आपके DISE प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर दिया गया है), स्कूल का नाम, ब्लाक व शीट क्रमांक लिखा जाना है। जैसे: यदि आपने नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक कुल छह शीटें भरीं हैं, तो शीटों के क्रमांक होंगे: 1/6, 2/6, 3/6, ......., 6/6 आदि।
  5. शीट के पहले कॉलम में क्रम संख्या सभी शीटें भरने के बाद लिखें। जैसे यदि आप नर्सरी से प्रारम्भ करते हैं और नर्सरी में कुल 25 बालक हैं तो अगली शीट पर पहली कक्षा के पहले बच्चे को क्रम संख्या 26 दी जायेगी। इसी प्रकार भरते हुए पांचवीं कक्षा के अंतिम बच्चे की क्रम संख्या आपके विद्यालय की कुल छात्र संख्या को प्रदर्शित करेगी।
  6. प्रपत्र को आप हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में अपनी सुविधा अनुसार भर सकते हैं।
  7. प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात प्रत्येक शीट पर सम्बंधित कक्षा इंचार्ज, विद्यालय मुखिया और SMC अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।Post published at www.nareshjangra.blogspot.com

कुल अट्ठाईस कॉलम के इस प्रपत्र में हर बिंदु से सम्बंधित दिशा निर्देश इस प्रकार हैं:
  1. बच्चे का नाम: बच्चे का नाम आधार यूआईडी कार्ड (यदि उपलब्ध हो तो) से देख कर भरें, और यदि दाखिला-खारिज रजिस्टर में आधार कार्ड से अलग हो तो उसे आधार कार्ड के अनुसार लिख दें। यदि आधार कार्ड उपलब्ध न हो तो बच्चे का नाम दाखिल रजिस्टर से देख कर लिखें। 
  2. पिता/ अभिभावक का नाम: यदि बच्चा अनाथ है, तो उसके अभिभावक का नाम लिखा जायेगा। यदि अनाथ नहीं है तो दाखिला रजिस्टर अनुसार पिता का नाम ही लिखें, चाहे पिता जीवित हो या नहीं। 
  3. माता का नाम: दाखिला रजिस्टर के अनुसार मत का नाम लिखें। आप यह दिशानिर्देश डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट ब्लागस्पॉट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
  4. बस्ती/ स्थानीय क्षेत्र/ वार्ड: यदि विद्यालय गाँव में है तो बस्ती का नाम लिखें। शहरी स्कूलों के लिए बच्चे के मोहल्ले या वार्ड का नाम लिखें। 
  5. आधार यूआईडी नंबर उपलब्ध हो तो भरें: यदि बच्चे का आधार यूआईडी कार्ड बना हुआ है तो उसका नंबर भरें, अन्यथा इस कॉलम को खाली छोडें। 
  6. जन्म तिथि: बच्चे की जन्म तिथि अपने विद्यालय के दाखिला रिकार्ड के अनुसार भरें। DD/MM/YY का पैटर्न ही प्रयोग करें। यदि बच्चे की जन्म तिथि 12 सितम्बर, 2004 है तो इसे 12/09/04 लिखें न कि 12/09/2004. आप यह दिशानिर्देश डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट ब्लागस्पॉट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
  7. विद्यालय में प्रवेश की तिथि: बच्चे की दाखिला तिथि अपने विद्यालय के दाखिला रिकार्ड के अनुसार भरें। DD/MM/YY का पैटर्न ही प्रयोग करें, जैसा कि ऊपर बताया गया है। 
  8. प्रवेश क्रमांक: प्रवेश क्रमांक दाखिला खारिज रजिस्टर में से भरना होगा।
  9. लिंग: लड़के के लिए '1' व लड़की के लिए '2' भरें। अन्य किसी प्रकार का कोड जैसे 'M' या 'F' आदि न भरें।
  10. जाति: सामान्य जाति के लिए '1', अनुसूचित जाति के लिए '2', अनुसूचित जनजाति के लिए '3' व पिछड़ा वर्ग - A या B के लिए '4' भरना होगा। ध्यान देने योग्य है कि हरियाणा में अनुसूचित जनजाति कोई नहीं है, इसलिए इस कॉलम में '3' किसी भी बालक के लिए नहीं भरा जायेगा।
  11. धर्म: हिन्दू के लिए '1', मुस्लिम के लिए '2', क्रिस्चियन के लिए '3', सिख के लिए '4', बौद्ध के लिए '5', जैन के लिए '6' और अन्य धर्मों के लिए '7' कोड भरें।
  12. क्या बीपीएल के अंतर्गत आते हैं: यदि बच्चे का राशन कार्ड बीपीएल श्रेणी का है तो '1' भरें अन्यथा '2' भरना होगा।
  13. क्या वंचित समूह से हैं: यदि बच्चा इन चार में से किसी एक श्रेणी में आता है तो उसे वंचित या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में माना जाएगा। HIV से पीड़ित अभिभावक का बच्चा, युध्द में शहीद हुए अभिभावक का बच्चा, निशक्त (CWSN) बच्चा अथवा अनाथ बच्चा।
  14. अध्ययनरत कक्षा: बच्चा इस समय (30/09/2012 को) किस कक्षा में पढ़ रहा है, उस कक्षा का अंक लिखें। पहली के लिए '1', दूसरी के लिए '2' इत्यादि। यदि बालक पूर्व प्राथमिक (नर्सरी/ केजी आदि) में पढ़ रहा है तो '0' भरें। इस कॉलम में 0 से 8 तक के अंक ही आयेंगे।आप यह दिशानिर्देश डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट ब्लागस्पॉट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
  15. पिछले वर्ष अध्ययनरत कक्षा: पिछले वर्ष बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा था, वह कक्षा अंकों में अंकित करें, जैसे कॉलम 14 में किया है। यदि बच्चा इस वर्ष प्री प्राइमरी में और पिछले साल किसी कक्षा में नहीं था तो 99 भरें। यदि बच्चे ने इसी वर्ष पढ़ाई शुरू की है, अर्थात पिछले वर्ष बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा था तो भी '99' कोड ही भरा जायेगा।
  16. यदि कक्षा एक में पढ़ रहा है तो गत वर्ष की स्थिति बताएं: यदि आपने कालम 14 में '1' भरा है, अर्थात बच्चा कक्षा एक में पढ़ रहा है तो, इस कालम में इस कॉलम में पिछले वर्ष की स्थिति अनुसार कोड भरें: यदि बच्चा प्री प्राइमरी कक्षा में इसी विद्यालय में था, तो '1' भरें। यदि बच्चा किसी अन्य विद्यालय में पढ़ रहा था तो '2' भरें। यदि बच्चा आंगनवाडी में था तो कोड '3' भरें और यदि बच्चा कहीं भी नामांकित नहीं था तो '4' भरें।
  17. बच्चा गत वर्ष कुल कितने दिन स्कूल में उपस्थित रहा: पिछले वर्ष बच्चा आपके विद्यालय में कितने दिन उपस्थित रहा, केवल वही भरें। यदि कोई बच्चा कक्षा छह में है और किसी प्राथमिक विद्यालय से आया है और आपका विद्यालय कक्षा छह से प्रारम्भ होता है तो इस कॉलम में '0' भरें न कि पांचवीं कक्षा की हाजिरी। इसी प्रकार यदि कोई बच्चा आरटीई के तहत सीधा किसी बड़ी कक्षा में आया है तो उसकी गत वर्ष की उपस्थिति भी '0' आएगी। यदि बच्चा सेशन के बीच में किसी अन्य विद्यालय से आया है, तो उसकी उपस्थिति केवल अपने विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार ही दें, पिछले विद्यालय की उपस्थिति न जोड़ें।
  18. शिक्षण का माध्यम: हिंदी माध्यम के लिए '04' भरें। उर्दू के लिए '18' और अंग्रेजी के लिए '19' कोड भरें।
  19. निशक्तता (यदि हो तो): निशक्तता के लिए कोड इस प्रकार भरें :- यदि बालक निशक्त नहीं है, तो '0' भरना है। पूर्ण दृष्टिहीन (Blind) के लिए '1', आंशिक दृष्टिहीनता (Low Vision) के लिए '2', मूक-बधिर (Hearing Impaired) के लिए '3', वाणी दोष (Speech Impaired) के लिए '4', अस्थि-दोष/ विकलांगता (Loco motor Disability) के लिए '5', मानसिक विकलांग (Mental Retardation) के लिए '6', अधिगम विकलांग (Learning Disability) के लिए '7', सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) के लिए '8', आटिज्म (Autism) के लिए '9' और एक से अधिक प्रकार की विकलांगता (Multiple Disability) के लिए '10' कोड भरें।आप यह दिशानिर्देश डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट ब्लागस्पॉट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
  20. क्या बच्चा प्राइवेट स्कूल में हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 की धारा 134A के तहत निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहा है: इस कॉलम में तीन प्रकार के कोड भरे जायेंगे। लागू नहीं के लिए '0', हाँ के लिए '1' और नहीं के लिए '2' भरा जाएगा। सरकारी विद्यालयों के लिए इस कॉलम में '0' भरा जायेगा, जबकि निजी विद्यालयों को बच्चे की स्थिति अनुसार '1' या '2' भरना होगा।
  21. गत वर्ष निशक्त बच्चों को प्रदान की गयी सुविधायें: यदि आपने कॉलम 19 में '0' भरा है अर्थात बच्चा निशक्त नहीं है तो यह कॉलम उस बच्चे पर लागू नहीं होगा, इसके लिए '0' कोड भरें। यदि बच्चा निशक्त है तो गत वर्ष उसको दी गयी सुविधाओं के अनुसार कोड भरें। ब्रेल पुस्तकों के लिए '1', ब्रेल किट के लिए '2', अल्प दृष्टि किट के लिए '3', श्रवण यंत्र के लिए '4', ब्रेसिज के लिए '5', बैसाखी के लिए '6', व्हील चेयर के लिए '7', ट्राईसिकल के लिए '8', कैलीपर के लिए '9' और अन्य कोई सुविधा मिली हो तो '10' भरें।
  22. निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का सेट: प्राइवेट स्कूल इस कॉलम में '0' कोड भरेंगे क्योंकि यह कॉलम उन पर लागू नहीं होता। सरकारी विद्यालय हाँ के लिए '1' और नहीं के लिए '2' कोड भरें। यदि बच्चे को पाठ्य पुस्तकों का सेट पूरा प्राप्त हुआ है तभी '1' भरें, यदि एक या दो पुस्तकें नहीं मिली हों तो '2' भरना होगा।
  23. निशुल्क वर्दी के सेट: यदि किसी बच्चे के लिए निशुल्क वरदी की सुविशा लागू नहीं होती है तो उसके लिए '99' भरें। अन्य बच्चों के लिए यदि कोई वर्दी नहीं मिली तो '0', एक सेट वर्दी के लिए '1' और यदि बच्चे को दो सेट वर्दी मिली हो तो '2' भरें।
  24. निशुल्क वाहन सुविधा: लागू नहीं के लिए '0', हाँ के लिए '1' व नहीं में उत्तर के लिए '2' कोड भरें। कृपया नोट करें कि यह कॉलम केवल निशक्त बच्चों पर लागू होगा, या फिर उन बच्चों के लिए लागू होगा जिनके घर से 1 किलोमीटर तक प्राथमिक अथवा 3 किलोमीटर तक उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है। अर्थात निशक्त बच्चे और स्कूल से अधिक दूरी वाले बच्चों के इलावा सभी बच्चों के लिए इस कॉलम में '0' आएगा।आप यह दिशानिर्देश डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट ब्लागस्पॉट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
  25. निशुल्क परिरक्षण सुविधा: यदि बच्चों विद्यालय से घर लाने-ले जाने के लिए किसी व्यक्ति का प्रबंध किया गया है तो उपरोक्त कॉलम अनुसार '0', '1' अथवा '2' कोड भरें। ध्यान रहे कि यह कॉलम "विषम परिस्थितयों" में ही लागू होगा। जैसे प्रतिकूल मौसम या प्रतिकूल मार्ग के कारण बच्चा अकेला आने में तकलीफ महसूस करे तो यह कॉलम लागू होगा और इसमें '1' या '2' भरा जाएगा। यदि आपके विद्यालय से बच्चे के घर का रास्ता हर मौसम और परिस्थिति में सामान्य है तो इस कॉलम में '0' भरें।
  26. निशुल्क छात्रावास: इस कॉलम में इस प्रकार से कोड भरें:- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय छात्रावास के लिए '1', नॉन-केजीबीवी (नवोदय/ केंद्रीय विद्यालय आदि) छात्रावास के लिए '2', अन्य छात्रावास सुविधा के लिए '3' भरें। यदि बच्चा छात्रावास में नहीं है तो '0' भरें। 
  27. क्या बच्चे ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया: यदि बच्चे ने गत वर्ष विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आवासीय प्रशिक्षण हेतु '1', गैर-आवासीय प्रशिक्षण हेतु '2' भरें। यह कॉलम निशक्त बच्चों के इलावा आरटीई के तहत आयु अनुसार दाखिला प्राप्त करने वाले बच्चों पर ही लागू होता है, अन्य सामान्य बालकों के लिए '0' अर्थात लागू नहीं भरें।आप यह दिशानिर्देश डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नरेशजांगड़ा डॉट ब्लागस्पॉट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
  28. क्या विद्यार्थी गृहविहीन है: इस कॉलम में '0' अथवा '1' अथवा '2' भरें। 
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